
मुंबई ट्रैफिक विभाग का 15 दिन का अल्टीमेटम, बाइक पर दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य…
Rokthok Lekhani
मुंबई : मुंबई में दोपहिया वाहन पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ओर से यह आदेश जारी किया गया है और 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है. तदनुसार, साइकिल चालक और पीछे बैठे व्यक्ति के लिए अगले 15 दिनों तक हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
इसलिए अब दोनों के लिए बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यातायात विभाग अगले 15 दिनों में इस फैसले को लागू कर देगा। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 (194) (डी) के तहत साइकिल चालक और उसके पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्ट में बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर 500/- रुपये जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है।
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