
BJP नेता मोहित कंबोज को मुंबई सेशन कोर्ट ने दी राहत…
Rokthok Lekhani
मुंबई : बीजेपी की युवा इकाई के पूर्व शहर अध्यक्ष मोहित कंबोज को मुंबई सेशन्स कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने मोहित कंबोज को आंतरिक सुरक्षा दे दी है कहा है कि वो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के साथ धोखाधड़ी के केस में जांच में सहयोग करेंगे, साथ ही वो कोर्ट को बिना बताए शहर छोड़कर नहीं जाएंगे.
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज सहित एक कंपनी के दो डायरेक्टरों के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक को 52.8 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है. ये केस एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. वहीं बीजेपी नेता ने सभी आरोपों से इंकार किया और कोर्ट में जाने की बात कही थी.
मोहित कंबोज पर इंडियन ओवरसीज बैंक के चीफ जनरल मैनेजर ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले पर एक अधिकारी ने बताया कि अभी एक कंपनी और उसके तीन निदेशकों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोप है कि इन्होंने 2011 से 2015 के बीच बैंक से 52.8 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. बीजेपी नेता कंबोज भी कंपनी के डायरेक्टरों में से एक हैं. आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिस मकसद से वो लिया गया. इससे बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ.
वहीं मोहित कंबोज ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि उनके खिलाफ मुंबई ईओडब्ल्यू शाखा ने एक मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज की है. उन्होंने कहा कि अगर लोगों को लगता है कि ऐसी एफआईआर दर्ज करके मेरी आवाज दबा सकते हैं या मुझे डरा सकते हैं तो ये गलत फहमी है. उन्होंने तथ्यों के साथ कोर्ट जाने की बात भी कही थी.
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