पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों के लिए सीटों के रिजर्वेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राज्य चुनाव आयोग को दिए 2 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करने का आदेश...
Hearing in the Supreme Court on the issue of reservation of seats for the people of Backward Classes (OBC), the State Election Commission has been ordered to issue notification within 2 weeks.
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और संबंधित राज्य प्राधिकरणों को अहम आदेश दिया है.
कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों के संबंध में चुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू हो और 4 मई के आदेश के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाए. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 सप्ताह के अंदर चुनावी अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, “हम चाहते हैं कि चुनाव हो इसे अनिश्चित काल के लिए इस तरह टाला नहीं जा सकता.”
इससे पहले महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों के लिए सीटों के रिजर्वेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि, जहां-जहां चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है वहां निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन नए नोटिफिकेशन अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे.
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