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एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर अभी ना लें कोई फैसला - सुप्रीम कोर्ट
Do not take any decision on the petition of Eknath Shinde faction - Supreme Court
मुंबई : शिवसेना में फूट और सरकार के गिरने बनने की पूरी कहानी के बीच अभी भी दोनों धड़ों में विवाद बाकी है. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई हुई. दरअसल एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि उन्हें ही असली शिवसेना माना जाए और पार्टी के सिंबल का अधिकार भी मिले. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि एकनाथ शिंदे की याचिका पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वो महाराष्ट्र के हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को संविधान पीठ के पास भेजने पर सोमवार तक फैसला लेगी. इसके अलावा याचिका को लेकर पीठ ने कहा कि हम इस पर फैसला लेंगे कि मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं.
दरअसल उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और उसके बागी विधायकों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. इस संकट से राजनीतिक दलों में विभाजन, विलय, दल बदल और अयोग्य करार देने समेत संवैधानिक मुद्दे पैदा हुए हैं. जिसे लेकर दोनों ही पक्षों की तरफ से दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है.
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