
क्रूज जहाज मादक पदार्थ मामला : बंबई उच्च न्यायालय ने सैमविले डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी
Cruise ship drug case: Bombay High Court rejects Samville D’Souza’s anticipatory bail plea
Rokthok Lekhani
,
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को सैमविले डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसका नाम हाल में क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ बरामद किये जाने के मामले में रकम अदायगी के आरोपों के सिलसिले में सामने आया था।
मादक पदार्थ बरामदगी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ़्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति एस पी तावड़े की अवकाशकालीन पीठ ने बुधवार देर रात डिसूजा की याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश ने इसे खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पहले सत्र अदालत का रुख करना चाहिए।
डिसूजा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के गवाह किरण गोसावी ने आर्यन खान को रिहा कराने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से 50 लाख रुपये लिये थे और एनसीबी द्वारा 23 वर्षीय आर्यन को गिरफ्तार किए जाने के बाद राशि वापस कर दी गई थी।
डिसूजा ने साथ ही यह भी दावा किया कि गोसावी ने उसे बताया था कि आर्यन खान के पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला था और वह निर्दोष है।
याचिका में कहा गया है कि एनसीबी के एक अधिकारी और उसके व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप थे, और ‘‘एक प्रमुख आरोपी’’ (आर्यन खान) की रिहाई के लिए 18 करोड़ रुपये का एक सौदा किया गया था।
डिसूजा ने कहा कि इन आरोपों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया।
डिसूजा ने याचिका में कहा कि उसे इस एसआईटी द्वारा गिरफ्तारी का डर है, और इसलिए वह (अदालत के फैसला सुनाने तक) ‘अग्रिम’ जमानत या अंतरिम सुरक्षा का अनुरोध कर रहा है।
डिसूजा के अनुसार, 2 अक्टूबर को उसे एक परिचित ने एनसीबी द्वारा मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापा मारने के बाद एक ‘‘प्रभावशाली व्यक्ति’’ को हिरासत में लेने के बारे में सूचित किया था। डिसूजा ने कहा कि वह तब बंदरगाह के क्रूज टर्मिनल गेट पर गया, जहां उसकी मुलाकात किरण गोसावी और मनीष भानुशाली (एनसीबी के एक अन्य गवाह) से हुई।
डिसूजा ने दावा किया कि गोसावी ने उसे सूचित किया कि एनसीबी ने आर्यन खान को हिरासत में लिया है और 23 वर्षीय आर्यन अपने पिता की मैनेजर पूजा ददलानी से बात करना चाहते हैं। डिसूजा ने कहा कि गोसावी ने उन्हें बताया कि आर्यन के पास कोई मादक पदार्थ नहीं है और वह निर्दोष है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘गोसावी ने मुझे आश्वस्त किया कि वह आर्यन खान को राहत दिलाने में मदद कर सकता है और मुझे पूजा ददलानी से सम्पर्क करने के लिए कहा।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘ डिसूजा ने फिर ददलानी से एक पारस्परिक मित्र के माध्यम से संपर्क किया और गोसावी के साथ लोअर परेल इलाके में उनसे मुलाकात की।’’
डिसूजा ने कहा कि उसे सुनील पाटिल नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि गोसावी ने अपने अंगरक्षक प्रभाकर सैल के माध्यम से ददलानी से 50 लाख रुपये लिये थे।
डिसूजा ने दावा किया, ‘‘गोसावी और सैल धोखेबाज हैं और मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं।’’
गोसावी, नौकरी दिलाने वाले एक गिरोह के सिलसिले में अभी पुणे पुलिस की हिरासत में है।
सैल ने आरोप लगाया था कि गोसावी ने मामले में आर्यन को छुड़ाने के लिए शाहरुख खान से पैसे वसूलने का प्रयास किया था और राशि का एक हिस्सा एनसीबी के मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को दिया जाना था।
आरोपों से इनकार करने वाले वानखेड़े ने भी संरक्षण का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
आर्यन खान को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है।
Related Posts
Post Comment
Latest News

Comment List