
मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड घोटाला मामले में प्रवीण दरेकर को मिली अंतरिम राहत
Rokthok Lekhani
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने शहर की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड घोटाला मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवीण दरेकर के खिलाफ दो दिसंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
दरेकर फिलहाल महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। दरेकर ने पिछले महीने इस मामले में राहत नहीं देने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। दरेकर ने मामले की जांच पर तब तक रोक लगाने की अपील की थी जब तक कि उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से फैसला नहीं किया जाता।
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ईओडब्ल्यू के अभियोजक प्रकाश शेट्टी से भी दरेकर की याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा। मामले में दरेकर के खिलाफ प्रारंभिक शिकायत 2015 में भाजपा सदस्य तथा वकील विवेकानंद गुप्ता ने दर्ज कराई थी।
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