सुप्रीम कोर्ट का आदेश ४८ घंटे में हाजिर हो पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह !

सुप्रीम कोर्ट का आदेश ४८ घंटे में हाजिर हो पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह !

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मुंबई : पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ४८ घंटे में परमबीर के हाजिर होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है।

इस सुनवाई के दौरान परमबीर की तरफ से वकील ने कोर्ट को बताया कि परमबीर को मुंबई में जान का खतरा है इसलिए वो यहां नहीं आ रहे। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये हैरान करनेवाली बात है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को मुंबई आने और रहने में डर लगता है।

बता दें कि परमबीर सिंह की तरफ से वकील ने सुप्रीम कोर्ट में संरक्षण देने की याचिका दायर की है। इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में परमबीर के वकील ने कहा कि वो भारत में ही हैं और उनके नेपाल या विदेश जाने की बातें गलत हैं।

परमबीर सिंह के वकील ने यह भी कहा कि वो सीबीआई के सामने पेश होने को भी तैयार हैं। जिसके बाद कोर्ट ने दो दिन में जांच एजेंसियों के सामने हाजिर होने का आदेश देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब इस मामले में ६ दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

परमबीर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके पास नए पुलिस महासंचालक संजय पांडेय का टेप है, जिसमें वो उनसे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर उनपर ही कई केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है।

महाराष्ट्र पहुंचने पर उनको सिर्फ पुलिस से गिरफ्तारी नहीं बल्कि जान का भी खतरा है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस. के. कौल ने कहा कि ये हैरानी की बात है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को मुंबई में ही आने और रहने में डर लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर को जांच एजेंसियों के सामने ४८ घंटे में हाजिर होने की शर्त पर गिरफ्तारी से राहत दी है।


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