
मानहानि मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को मिली जमानत, अगली सुनवाई 30 दिसंबर को
Rokthok Lekhani
मुंबई:मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत दे दी।
मलिक के खिलाफ यह मामला भाजपा की मुंबई यूथ विंग के पूर्व अध्यक्ष मोहित कम्बोज भारतीय ने दायर किया था। माजागांव मजिस्ट्रेट अदालत ने 15 हजार रुपये के निची मुचलके पर मलिक को जमानत प्रदान की।
अदालत ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय की ओर से दाखिल की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत पर नवाब मलिक को एक प्रोसेस नोटिस जारी किया था। भारतीय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि एनसीपी नेता ने पिछले महीने हुई क्रूज शिप पर एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) की छापेमारी के बाद मुझे और मेरे बहनोई को बदनाम किया।
तब अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्ट्या मलिक के बयानों ने शिकायतकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचाया। मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया था। एनसीबी ने पिछले महीने मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी की थी और जहाज पर से ड्रग्स बरामद करने का दावा किया था।
इस मामले में एजेंसी ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान और कुछ अन्य को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। वहीं, नवाब मलिक शुरुआत से ही इस छापेमारी को फर्जी बताते रहे हैं और एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर वह कई गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं।
भारतीय ने अपनी शिकायत में कहा है कि मलिक ने नौ अक्तूबर को एनसीबी की छापेमारी और आर्यन खान समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रेस वार्ता में में जानबूझ कर मेरे और मेरे बहनोई ऋषभ सचदेव के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थीं। उन्होंने मलिक के खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत अपराध करने के लिए कार्रवाई की मांग की है।
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