
मुंबई : वसूली मामले में परमबीर सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने गैर-ज़मानती वारंट को किया रद्द
Rokthok Lekhani
मुंबई : मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को एक कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने परम बीर सिंह के खिलाफ एक मामले में जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया है.
इससे पहले ठाणे की एक अदालत ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर के खिलाफ जारी गैर-ज़मानती वारंट को रद्द कर दिया था. बता दें कि परम बीर सिंह के खिलाफ वसूली का आरोप लगा है. इस आरोप को लगने के बाद उन्हें मुंबई पुलिस चीफ के पद से हटाकर उन्हें होमगार्ड का डीजी बना दिया गया था.
बता दें कि सोमवार को ही चांदीवाल कमीशन ने परमबीर सिंह के खिलाफ जारी की गई बेलेबल वारंट को रद्द कर दिया था. चांदीवाल कमीशन ने सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह पर जुर्माना भी लगाया था. कमीशन ने आदेश जारी किया था कि वह मुख्यमंत्री राहत कोष में 15,000 रुपये जमा कराएं.
गौरतलब है कि तत्कालीन गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए वसूली के आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था. इससे पहले भी पैनल ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था कि लेकिन वह मौजूद नहीं हो पाए थे. पेशी में विफल रहने के कारण उनपर जुर्माना लगाया गया.
वसूली का मामला सामने आने के बाद परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से शहर में बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूली करने के लिए कहा था. जैसी ही यह मामला सामने आया था मुंबई की राजनीति गरमा गई थी.
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