
ठाणे में सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजन को मिले 65 लाख रुपये का मुआवजा
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मुंबई:पिछले साल 21 मई को सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को ठाणे में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुआवजे के रूप में 65 लाख रुपये दिए गए थे। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के समय 27 वर्षीय सुभाजीत डे मोटरसाइकिल पर सवार थे, तभी मुरबाद-कल्याण मार्ग पर उन्हें एक अन्य दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी।
वह व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय एक निजी फर्म के साथ तकनीकी सहायता कार्यकारी के रूप में प्रति माह 40,000 रुपये कमा रहा था।
डीएलएसए के अधिकारी ने बताया कि जिला न्यायाधीश आरवी तहमानेकर, अधिवक्ता बालाजी एम उमाते और सदस्य संतोष एल आग्रे के एक पैनल ने 65 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया, जो शनिवार को आयोजित लोक अदालत में एक भी मामले के लिए सबसे अधिक था।
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