कांग्रेस विधायक नितेश नारायण राणे व उनके 18 समर्थकों को बुधवार को सिंधुदुर्ग जिला सत्र न्यायालय ने सशर्त जमानत प्रदान कर दी
मुंबई। कांग्रेस विधायक नितेश नारायण राणे व उनके 18 समर्थकों को बुधवार को सिंधुदुर्ग जिला सत्र न्यायालय ने सशर्त जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने नितेश राणे को हर रविवार को कणकवली पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने, गवाहों को धमकी न देने आदि शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नितेश राणे सहित अन्य 18 समर्थकों को 20-20 हजार रुपये जमानत भरने का भी आदेश दिया है
उल्लेखनीय है कि मुंबई -गोवा महामार्ग में गड्ढे पडऩे की वजह से नितेश नारायण राणे व उनके समर्थकों ने चार जुलाई को कणकवली में लोकनिर्माण विभाग के इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंका था। इस अवसर पर नितेश राणे व उनके महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के कार्यकर्ताओं ने इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को खंभे से बांध दिया था। इस घटना के बाद प्रकाश शेडेकर ने कणकवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था। इसलिए कणकवली पुलिस स्टेशन ने नितेश राणे व उनके 18 समर्थकों को चार जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया था।
बुधवार को नितेश राणे के वकील ने सिंधुदुर्ग जिला सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। न्यायालय ने नितेश राणे व उनके 18 समर्थकों की जमानत मंजूर कर ली है।
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