Rokthok Lekhani
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मुंबई : जिन लोगों ने कोरोना रोधी वैक्सीन ले ली है, उन्हें मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? मुंबई उच्च न्यायालय ने यह सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछा है. वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को ठाकरे सरकार मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति देने पर विचार करे. बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह सूचना ठाकरे सरकार को दी है.
मुंबई लोकल में वकीलों को यात्रा करने की अनुमति देने के संदर्भ में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह सूचना दी. मंगलवार को हुई इस सुनवाई में उच्च न्यायालय ने सरकार से टीकाकरण करवा चुके लोगों को मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति जल्दी देने पर गौर करने को कहा है. गुरुवार को फिर सुनवाई है. ऐसे में गुरुवार (4 अगस्त) को आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल शुरू होने की संभावना बढ़ गई है.
वकीलों के संगठन द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इसमें वकीलों को मुंबई लोकल में यात्रा की छूट देने की अपील की गई थी. इसी याचिका की सुनवाई के दौरान मुंबई उच्च न्यायालय ने ठाकरे सरकार को यह सूचना दी है. वकीलों का कहना है कि कोर्ट में अब प्रत्यक्ष रूप से काम शुरू हो चुका है. ऐसे में वकीलों को कोर्ट में आने के लिए मुंबई लोकल की सुविधा दिलवाई जाए ताकि वो समय पर कोर्ट पहुंच सकें.
वकीलों की इस मांग पर मुख्यमंत्री द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा, यह जानकारी सरकार ने कोर्ट को दी है. सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि किन वकीलों को छूट दी जाएगी, इस संबंध में विस्तार से रिपोर्ट बन कर मुख्यमंत्री को भेजा गया है. फिलहाल मुख्यमंत्री ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार स्थिति थोड़ी अलग है. इस वजह से वकीलों को ही नहीं बल्कि वैक्सीन ले चुके अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति देने पर सरकार विचार करे. हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि लोकल के बिना यात्रा करना बहुत तकलीफ देह है. इसलिए इस बारे में भी सरकार जरा सोचे. कोर्ट ने सड़कों की स्थिति के बारे में ध्यान दिलाते हुए कहा कि लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से 3 घंटे लगते हैं. गुरुवाई को इस बारे में फिर सुनवाई है. गुरुवार की सुनवाई पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं.
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