Rokthok Lekhani
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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में और ढील देते हुए 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को खोलने की परमीशन दे दी है. नए आदेश के मुताबिक मॉल, रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं. हालांकि, इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से कोरोना वैक्सीनेशन होना चाहिये.
इसके अलावा, दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की परमीशन दी गई है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि स्पा (Spa) और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोलने की परमीशन दी जाएगी कि इनके सभी कर्मचारी टीके की दोनों खुराक ले चुके हों.
मंत्री ने कहा इनडोर खेलों की अनुमति होगी, लेकिन सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी जबकि बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. वहीं कोविड-19 से संबंधित राज्य का वर्क फोर्स 17 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय लेने के लिए वर्क फोर्स के सदस्यों से मिलने वाले हैं.
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