Rokthok Lekhani
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मुंबई : मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ बुधवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया। यह वारंट उनके खिलाफ दर्ज फिरौती के मामलों में जारी किया गया है।महाराष्ट्र के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने पुलिस की छवि खराब की है।
यह केस महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े 100 करोड़ रुपये की वसूली के मामले से जुड़ा है। राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए चांदीवाल आयोग का गठन किया है। इस मामले में आयोग परमबीर सिंह के बयान दर्ज करने व गवाही के लिए उन्हें कई बार समन भेज चुका है, लेकिन इससे बावजूद वह आयोग के सामने पेश नहीं हुए हैं।
इससे पहले सोमवार को सीआईडी ने इस मामले में दो पुलिस अधिकारियों- इंस्पेक्टर नंदकुमार गोपाले और आशा कोरके को गिरफ्तार किया था। ये दोनों पुलिस अधिकारी पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में पदस्थ थे। नंदकुमार गोपाले फिलहाल खंडाला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तैनात थे और आशा कारके की तैनाती नैगांव लोकल आर्म्स यूनिट में थी।
इन दोनों को रीयल एस्टेट कारोबारी श्यामसुंदर अग्रवाल की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। अग्रवाल ने इसी साल 22 जुलाई को मरीन ड्राइव थाने में परमबीर सिंह व अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा वसूली को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत के सामने पेश करने के बाद दोनों को सात दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया गया था।
ठाणे पुलिस ने जुलाई में परमबीर सिंह के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया था। दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों वाली एसयूवी मिलने के मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी (एपीआई) सचिन वाजे को गिरफ्तार किए जाने के बाद परमबीर सिंह को भी मुंबई पुलिस प्रमुख के पद से हटा दिया गया और होमगार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था।
इसके बाद परमबीर सिंह ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का गंभीर आरोप लगाते कि देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई के होटलों और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये लेने के लिए कहा था। हालांकि इस आरोप से देशमुख ने इनकार किया है। उधर, महाराष्ट्र के गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
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