मुंबई में पानी चोरी का एक बड़ा मामला मुंबई में दर्ज किया गया है। मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल मुंबई के बोमनजी मास्टर लेन के पंड्या मैंशन के मालिक पर अवैध रुप से कुंआ खोदकर भूमिगत जल की चोरी का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस के पास दर्ज एफआईआर के मुताबिक पंड्या और तीन वाटर टैंकर ऑपरेटर ने मिलकर पिछले 11 साल में 73 करोड़ रुपए के पानी की चोरी की है। पुलिस के मुताबिक पानी चोरी के आरोपियों ने अवैध रूप से दो कुएं खुदवाए और वाटर पंप चलाने के लिए कटिया डालकर बिजली ली।
RTI एक्टिविस्ट ने दिए सबूत
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 साल में करीब 6.1 लाख टैंकर पानी बेचा गया। हर टैंकर में करीब 10,000 लीटर पानी आता है। 11 साल में हर टैंकर को औसतन 1,200 रुपये के हिसाब से बेचा गया। इस हिसाब से कम से कम 73.19 करोड़ रुपए कीमत के पानी की चोरी की गई। पानी चोरी की जानकारी पुलिस को एक RTI एक्टिविस्ट ने सबूत के साथ दी है। मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अवैध पानी निकासी के कुओं को तत्काल तौर पर स्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दिया था।
मद्रास हाईकोर्ट के आधार पर पानी चोरी पर कार्रवाई संभव
पानी चोरी के लिए वैसे तो कोई नियम नहीं है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में स्पष्ट किया था कि अगर कोई अवैध रूप से भूमिगत जल का दोहन करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत केस चलाकर सजा दी जा सकती है।