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मुंबई : बीएमसी ने पूर्व सैनिक, शहीद सैनिक की विधवा और अविवाहित शहीद सैनिकों के परिजन को मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स भरने से छूट देने का निर्णय किया है। यह प्रस्ताव स्थायी समिति के पास भेजा गया है, जिस पर बुधवार को निर्णय लिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।
राज्य सरकार के निर्णय को बीएमसी ने मुंबई में भी लागू करने का निर्णय लिया है। यह छूट संबंधित व्यक्ति के मृत होने के पहले तक ही मिलेगी। बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि यह छूट राज्य में एक ही प्रॉपर्टी पर दी जाएगी।
प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पाने के लिए संबंधित परिजन को जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी से प्रमाण-पत्र लाकर देना होगा। स्थायी समिति की बैठक में बुधवार को पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं और अविवाहित शहीद सैनिकों के परिजन को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने के विषय में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।
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