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कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री की घर से खाना मंगाने संबंधी अनुरोध को ठुकराया,’पहले जेल का खाना खाइए’
मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए अभी कुछ भी ठीक नहीं घट रहा है। सोमवार को उन्हें मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया गया। विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 7 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
अनिल देशमुख को सोमवार को मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान अपनी तबियत का हवाला देते हुए पूर्व गृह मंत्री ने घर के खाने के लिए मांग की। कोर्ट ने इस पर कहा कि पहले आप जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा तो विचार करेंगे। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जेल में अलग से बेड की अनुमति दे दी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर इसकी मांग की थी।
पांच बार समन करने पर ईडी के सामने हुए थे पेश
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री लगातार अपनी गिरफ्तारी को टालते रहे। ईडी की ओर से उन्हें पांच बार समन किया गया। पहली बार उन्हें 26 जून को समन किया गया था। लेकिन, वे नवंबर में ईडी के समक्ष हाजिर हुए। अनिल देशमुख की पत्नी व बेटे को भी ईडी की ओर से दो बार समन किया जा चुका है, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।
ईडी के सामने पेश हुए तो हुई गिरफ्तारी
पूछताछ के लिए अनिल देशमुख जब ईडी के सामने पेश हुए तो घंटों की पूछताछ के बाद उनको 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि ऑर्केस्ट्रा व बार मालिकों से 4.7 करोड़ रुपये उन्हें मिले थे। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उन पर मुंबई के पब, रेस्टोरेंट और बार 100 करोड़ रुपये मासिक वसूली करने का आरोप लगाया था। इसके बाद सीबीआई को मामला गया। सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की।
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