उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त याचिका पर फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में कल शाम पांच बजे से पहले बहुमत परीक्षण कराने को कहा है।
शीर्ष न्यायालय ने राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कल ही सभी निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण कर लें। यह पूरी कार्यवाही कल शाम पांच बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एन वी रमना, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण कराये जाने का निर्देश देते हुए कहा कि शक्ति परीक्षण के लिए गुप्त मतदान नहीं कराया जाये। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी करेंगे, जो नव-निर्वाचत सदस्यों को शपथ दिलायेंगे।
भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था।
केन्द्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश भाजपा प्रमुख रावसाहेब दानवे ने कहा है कि उनकी पार्टी सदन में बहुमत सिद्ध करने को तैयार है। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पार्टी उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश का पालन करेगी। भाजपा के खरीद फरोख्त में लगे होने के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है।