
Rokthok Lekhani
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मुंबई : शक्ति मिल गैंगरेप मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को फांसी की बजाय उम्रकैद की सजा कर दी है. मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने महिला फोटोग्राफर से दरिंदगी के लिए फांसी की सजा सुनाई थी.
2013 में मुंबई के शक्ति मिल में एक महिला फोटोग्राफर से पांच लोगों ने गैंगरेप किया था. सेशन कोर्ट ने पांच में से तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. सेशन कोर्ट ने तीन आरोपी विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी को फांसी की सजा सुनाई थी.
मुंबई सेशन कोर्ट ने 4 दिसंबर 2014 को फांसी की सजा सुनाई थी. सेशन कोर्ट के इस फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलट दिया है. साल 2013 के शक्ति मिल गैंगरेप मामले में फांसी की सजा की मंजूरी के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
22 अगस्त 2013 की शाम मुंबई के महालक्ष्मी स्थित शक्ति मिल कंपाउंड में एक महिला फोटोग्राफर के साथ हुए गैंगरेप किया गया था. इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.
नाबालिग आरोपी को बाल सुधारगृह भेज दिया गया जबकि एक आरोपी सिराज खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, बाकी तीनों आरोपियों को सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी.
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