उच्चतम न्यायालय ने देवेन्द्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन द्वारा दायर याचिका पर केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को भी नोटिस जारी किया है। पीठ ने महाधिवक्ता तुषार मेहता को कल सुबह साढ़े 10 बजे तक राज्यपाल के पत्र भी अदालत में पेश करने को कहा है।
शिवसेना-एन.सी.पी-कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में कल रात याचिका दायर की थी। इस याचिका में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के निर्णय को रद्द करने और विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए 24 घंटे के भीतर तत्काल सदन में शक्ति परीक्षण कराने की मांग की गई है। तीनों दलों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार गठन के लिए उन्हें आमंत्रित करने का अनुरोध भी किया है।
इन दलों ने एक अलग याचिका में विधायकों को शपथ दिलाने और शक्ति परीक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। इन दलों ने मांग की है कि उन्हें सदन में परीक्षण के दौरान बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दी जाए।