Rokthok Lekhani
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महाराष्ट्र : कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग के यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आ गई है। उसने कोरोना के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इस पर अंकुश लगाने के लिए उसने पूरी एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था।
महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को तमाम तरह की पाबंदियों और मंजूरियों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि राज्य में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों पर केंद्र सरकार के निर्देश लागू होंगे। डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज यानी पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने पर एंट्री दी जाएगी या फिर उनके पास 72 घंटे का आरटी-पीसीआर टेस्ट हो।
प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि दुकानों, मॉल, ईवेंट में लोगों की आवाजाही की निगरानी करने वालों का फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। साथ ही यहां आने वाले लोगों का भी कम्प्लीट वैक्सीनेशन होना चाहिए। सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग ही करें।
राज्य में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों पर केंद्र सरकार के नियम-कायदे लागू होंगे। जहां तक घरेलू यात्रियों का सवाल है तो उन्हें पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना चाहिए या फिर उनके पास 72 घंटे का आरटी-पीसीआर टेस्ट हो। सिनेमा, हॉल, थियेटर, मैरिज हॉल, कंवेंशन हॉल इत्यादि में पूरी क्षमता से 50 फीसदी तक लोगों की अनुमति होगी।
खुली जगह में किसी ईवेंट या गैदरिंग के लिए यही बंदिश 25 फीसदी तक होगी। इस मामले में संबंधित डीडीएमए को फैसला लेना है। नियमों के अनुसार, अगर किसी आयोजन में लोगों की संख्या 1 हजार से ज्यादा है तो आयोजकों को इस बारे में स्थानीय प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी।
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर (CAB) से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने वालों पर हर बार के हिसाब से 500 रुपये फाइन वसूला जाएगा। अगर किसी संस्थान के अंदर व्यक्ति नियमों को नहीं मानता है तो उस व्यक्ति पर 500 रुपये की पेनाल्टी के साथ संस्थान पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। बार-बार नियम की अवहेलना करने पर ऐसे संस्थान को अगले नोटिफिकेशन तक बंद कर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अगर टैक्सी/प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर नियमों की अवहेलना देखने को मिलती है, साथ ही व्यक्ति भी डिफॉल्ट करता है तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर लगेगा।
बसों के मामले में ओनर ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया में फिर हाहाकार मच गया है। इस सप्ताह पहली बार इस वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई।
यह स्ट्रेन बोत्सवाना सहित आसपास के देशों में फैल गया है। इसने पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित किया है। कोरोना के नए वेरिएंट का नाम B.1.1.529 है जिसे ‘बोत्सवाना वेरिएंट’ भी कहा जा रहा है।
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